हिमाचल प्रदेश में इस जिले के पंप पर बिना हेलमेट-नंबर प्लेट के चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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Agency:News18 Himachal Pradesh

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Una Petrol-Diesel News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बिना हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. डीसी जतिन लाल ने आदेश जारी किए, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है.

बिना हेलमेट और नंबर प्लेट के चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

ऊना प्रशासन ने साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है.

हाइलाइट्स

  • ऊना में बिना हेलमेट-नंबर प्लेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा.
  • संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत पुलिस को दें.
  • पेट्रोल पंपों पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

ऊना. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अब बिना हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. साथ ही, बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए हैं. बताया गया है कि कानून व्यवस्था और लोगों की सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

दरअसल, ऊना प्रशासन ने साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है. पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप पर किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए. इसके अतिरिक्त, पेट्रोल पंप पर स्वच्छता की दृष्टि से भी प्रशासनिक आदेशों का पालन करना होगा.

पेट्रोल पंप संचालकों को भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं, स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक शौचालय की सफाई और रखरखाव नियमित रूप से किया जाए. यह सुविधा आम जनता के लिए निःशुल्क है, और किसी भी तरह की पाबंदी या वॉशरूम में ताले लगाने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डीसी जतिन लाल ने कहा कि जन सुरक्षा के तहत यह निर्णय लिया गया है. इससे न केवल लोगों में हेलमेट पहनने की आदत बनेगी बल्कि बिना नंबर प्लेट वाहन लेकर जिले में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों पर भी लगाम कसी जा सकेगी. डीसी ने कहा कि आम जनता इन शिकायतों को जिला प्रशासन के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1077 पर दर्ज करा सकती है. डीसी जतिन लाल ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा के इन निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें ताकि जिले में किसी भी खतरे की आशंका को समाप्त किया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

कांगड़ा में भी थी ऐसी व्यवस्था

इससे पहले, सूबे के कांगड़ा में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन बाद में वह दम तोड़ गई थी.शिमला के मौजूदा एसपी संजीव गांधी तक कांगड़ा में तैनात थे और उन्होंने यह पहल की थी. हालांकि, अब यह पहल दम तोड़ चुकी है.

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