10 गुना महंगे दामों पर बिकेगी फसल, सरकार भी देगी सब्सिडी, आज ही उठाएं इस बेहतरीन योजना का लाभ-Cropssold at 10 times more expensive government will give subsidy, know-the-scheme


जमुई. किसान अपने खेत में फसल का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उन फसल को सीधे व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं. इस कारण किसान काफी कम मुनाफा कमा पाते हैं. उन्हीं फसलों की प्रोसेसिंग कर उसे व्यवसायियों के द्वारा अच्छे और ऊंचे मुनाफे के साथ बेचा जाता है. लेकिन किसान चाहे तो अब वह खुद भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सकते हैं और सामान्य फसलों को 10 गुना अधिक कीमतों पर बेच सकते हैं क्योंकि प्रोसेस फसल की कीमत अधिक होती है.

इसके लिए सरकार उनकी मदद भी करेगी. ऐसा करने से किसान न सिर्फ फसलों को अच्छे दाम पर बेच सकेंगे बल्कि उनसे अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे. दरअसल बिहार में राज्य सरकार की कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना (BAIPP) के तहत अब किसानों को एग्री प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा सकें.

इन फसलों पर दी जा रही है सहायता, इतनी सब्सिडी
योजना के अंतर्गत मखाना, शहद, मक्का, फल, सब्जियां, बीज, चाय और औषधीय व सुगंधित पौधों जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है. इस योजना के तहत बिहार के किसानों को कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. व्यक्तिगत निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट की लागत का 15% तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि किसान उत्पादक संगठन (FPC) को 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है. यह राशि किसानों को अपने व्यवसाय में निवेश बढ़ाने और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करने में मदद करेगा.

कई उद्योग लगा सकते हैं किसान
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के अंतर्गत किसान विभिन्न कृषि उत्पादों से जुड़े उद्योग स्थापित कर सकते हैं. इनमें मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट, बीज उत्पादन, चाय की प्रोसेसिंग, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रोसेसिंग, स्टोरेज और वैल्यू एडिशन शामिल हैं. इन उद्योगों में लगे किसान अपनी उपज को सीधे बाजार में पहुंचाकर या निर्यात करके लाभ कमा सकते हैं.

यदि आप भी बिहार के किसान हैं और कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम से जुड़कर एग्री बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे कर सकते हैं इस योजना के लिए आवेदन
किसान इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा. यहां पर योजना से संबंधित विकल्प को चुनकर ‘बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति’ पर क्लिक करें. इसके बाद कृषि प्रसंस्करण यूनिट पर सब्सिडी के लिए आवेदन का विकल्प मिलेगा. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद किसान इसका लाभ उठा सकते हैं.

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