30 जून तक लगवा लें अनिवार्य रूप से HSRVP नम्बर प्लेट, लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई


सीकर. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत बगैर एचएसआरपी (नम्बर प्लेट) लगाये वाहनों पर एचएसआरपी (नम्बर प्लेट) लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है. यह जानकारी पी.एल. बामनिया प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर ने दी है.

एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए जिन वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं लगी है, उनको 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से HSRP नम्बर प्लेट लगवानी होगी. बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट के ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी, जिसके तहत प्रथम अपराध पर 5 हजार रुपये एवं पुनरावर्ती अपराध पर 10 हजार रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा.

ताराचन्द जिला परिवहन अधिकारी सीकर ने बताया कि बिना अति सुरक्षा रजिस्ट्रकरण प्लेट (HSRP) लगे पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण, हस्तान्तरण, HPN, Assignment, NOC, Change Address, Fitness Renewa इत्यादि वाहन पोर्टल पर किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी. तय समय सीमा के पश्चात बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये संचालित किये जाने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम एवं तत्सम्मत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी.

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