8 दिन तक सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना…हिमाचल प्रदेश आ रहे टूरिस्ट ये गलती ना करें…वर्ना जेल में बहुत ठंड है!

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Agency:News18 Himachal Pradesh

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Himachal Tourist Advisory: लाहौल स्पीति पुलिस ने चंद्रभागा नदी के पास सैलानियों के लिए एडवायजरी जारी की है. एसपी मयंक चौधरी ने चेतावनी दी है कि नदी किनारे जाने पर 8 दिन की जेल या 1,000-5,000 रुपये जुर्माना हो स…और पढ़ें

8 दिन तक सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना...हिमाचल आ रहे टूरिस्ट ये गलती ना करें!

बीते रोज चंद्रभागा नदी के पास कुछ सैलानियों का वीडियो सामने आया था.

हाइलाइट्स

  • लाहौल स्पीति पुलिस ने चंद्रभागा नदी के पास एडवायजरी जारी की.
  • नदी किनारे जाने पर 8 दिन की जेल या 1,000-5,000 रुपये जुर्माना.
  • नदी किनारे जाना खतरनाक, जानलेवा हो सकता है.

शिमला. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बर्फ का मजा लेने वाले सैलानियों से जुड़ी अहम खबर है. लाहौल घाटी की चंद्रभागा नदी और आसपास नालों में जाने वाले सैलानियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. लाहौल स्पीति पुलिस ने एक एडवायजरी जारी की है.

दरअसल, बीते रोज चंद्रभागा नदी के पास कुछ सैलानियों का वीडियो सामने आया था. यहां पर सैलानी फोटो के लिए नदी में उतर गए और साथ ही किनारों पर हुक्का भी गुड़गुड़ाते हुए नजर आए थे. अब लाहौल स्पीति के एसपी मयंक चौधरी ने सख्त आदेश जारी किए हैं.

एसपी मयंक चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि इस जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य/देश/दुनिया के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं और यह देखा गया है कि पर्यटक नदी के किनारे तस्वीरें/सेल्फी/वीडियो लेने के लिए कोकसर से तांडी संगम तक विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं. और चूंकि नदी के किनारे जमे हुए हैं और पानी का तापमान बेहद कम है, फिर भी कुछ पर्यटक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है.

अचानक जमी हुई बर्फ के टूटने और पानी के माइनस तापमान के कारण किसी भी पर्यटक के नदी में गिरने की स्थिति में यह जानलेवा हो सकता है. जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कई सलाह जारी करने के बावजूद, कई लोग अनावश्यक रूप से नदी के किनारे की ओर जा रहे हैं, जिससे उनके जीवन और सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है. और चूंकि तापमान बढ़ने के साथ नदी के किनारे जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगेगी और पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे उन लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है जो नदी के किनारे/धारा के पास खतरनाक रूप से जाते हैं. इसके अलावा, इस जिले की नदियों में डूबने के कारण कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें लोगों की जान चली गई है और इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है और इसे सक्रिय रूप से निपटने की आवश्यकता है.

एसपी ने बताया कि कितनी सजा होगी

एसपी ने एच.पी. पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के तहत कोकसर से तांदी तक नदी किनारे जाने को लेकर आदेश जारी किए हैं.  इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे 8 दिनों तक की कैद या न्यूनतम 1,000 रुपये के जुर्माने, जो 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा, जैसा कि एच.पी. पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रदान किया गया है.

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