Applications for Chief Minister Small Industries Promotion Scheme invited till 31st July
मनीष पुरी/भरतपुर. राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि अब बढ़ाकर के 31 जुलाई 2024 कर दी गई है. योजना में लाभ लेने हेतु आमजन 31 जुलाई से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक सीएम गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत आवेदक स्वयं का उद्यम विनिर्माण, सेवा, व्यापार स्थापित कर सकते हैं.
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल है. उस व्यक्ति का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है. पूर्व में विगत 5 वर्षों में आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केंद्रीय, राजकीय रोजगार मूलक अनुदान योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए. योजनान्तर्गत बैंकों के द्वारा विनिर्माण, सेवा, व्यापार आधारित उद्योग की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
1 करोड़ तक मिलेगा लोन
व्यापार हेतु लोन की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है. ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण, सावधि और कार्यशील पूंजी होना चाहिए उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत 25 लाख रुपये तक 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6 प्रतिशत और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5 प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को समय पर चुकाने पर ब्याज अनुदान देय होगा योजना में आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर एमएलयूपीवाई आइकन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. इस लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर के अब 31 जुलाई 2024 कर दी गई है. इस योजना में लाभ पाने हेतु आमजन 31 जुलाई से पूर्व ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 10, 2024, 16:48 IST