Arvind Kejriwal Arrest: घर का खाना, रोजाना पत्नी से मुलाकात… रिमांड के दौरान केजरीवाल को मिली ये सुविधाएं
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Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के स्थानीय न्यायलय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में भेज दिया है. इसके साथ ही केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने जांच एजेंसी को कई निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने जांच एजेंसी को आदेश देते हुए कहा है कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म होते ही दोपहर के 2 बजे तक कोर्ट में पेश करना होगा.
मालूम हो कि शुक्रवार की शाम को दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजा था. वहीं कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और उसके फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा को सुरक्षित रखा जाएगा.
कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41-D के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल को अपने वकील मोहम्मद इरशाद और विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई. वहीं, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने रोजाना आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई.
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल हाइपरग्लेसेमिया (Hyperglycemia) नाम की बीमारी से ग्रस्त है. उनकी तरफ़ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाख़िल की गई थी कि उन्हें ज़रूरी दवाओं के साथ साथ उपचार के हिसाब से घर का खाना खाने की इजाज़त दी जाए. अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी (ED) को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं, तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजतदी जाएगी.
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Tags: Arvind kejriwal, Delhi news, Enforcement directorate
FIRST PUBLISHED : March 22, 2024, 23:44 IST
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