Basti News: बस्ती के अपराधियों पर चला योगी सरकार का हंटर, गैंगेस्टर एक्ट में लाखों की संपत्ति कुर्क



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बस्ती. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माफिया बदमाशों में पुलिस की गोली का कम बल्कि बाबा के बुलडोजर का भय ज्यादा देखने को मिल रहा है. योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर जबरदस्त प्रहार कर रही है. यूपी में अब सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई ही नहीं बल्कि अपराधियों की आर्थिक कमर को भी तोड़ा जा रहा है. एक तरफ अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है. वहीं अपराध द्वारा बनाई गई संपत्तियों को जब्त भी की जा रही है. जिला प्रशासन ने जिले के तीन बड़े गैंगेस्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनकी लाखों की जमीन, मकान और गाड़ियों को जब्त किया है.

योगी सरकार की माफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर बस्ती में भी दिख रहा है. बस्ती जिला प्रशासन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा में नकली कीटनाशक दवा के माफिया पर यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित 25 लाख की संपत्ति को जब्त किया. उतर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत डीएम ने अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था. जिस पर प्रशासन ने 10 लाख की जमीन, मकान और 15 लाख कीमत की टाटा लोडर गाड़ी को जब्त किया गाय. वहीं हर्रैया थाना के करनपुर गांव के गौ तस्कर हिसामुद्दीन द्वारा अपराध से अर्जित किए गए धन से निर्मित 3.13 लाख कीमत का मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया, गैंगेस्टर हिसामुद्दीन पर गौर थाने पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

गैंगस्टर एक्ट के तहत लाखों की संपत्ति जब्त
गौर थाना क्षेत्र के गैंगेस्टर सर्वेश दिवेदी की 8.98 लाख कीमत की जमीन को जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद ऐंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जब्त कर लिया गया है. गैंगेस्टर सर्वेश ने बनकटा में सड़क किनारे अपराध से अर्जित धन से 8.98 लाख कीमत की जमीन खरीदी थी. सर्वेश पर जिले के तीन थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है. जिला प्रशासन की गैंगेस्टरों पर हो रही लगातार कार्रवाई से अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है.

आगे भी संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी
सीओ विनय चौहान ने बताया कि शासन के मंशानुरूप माफियाओं द्वारा अवैध रूप अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में जनपद के भिन्य भिन्य थानों में ये कार्रवाई की गई है. आगे भी कार्रवाई प्रचलित रहेगी.

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FIRST PUBLISHED : June 05, 2023, 10:12 IST



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