Big Action Against Trump In New York Civil Fraud Case Will Have To Pay 355 Million Dollars Fine – न्यूयॉर्क नागरिक धोखाधड़ी मामले में ट्रंप पर बड़ा एक्शन, भरना होगा 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना
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नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना.
नई दिल्ली:
नागरिक धोखाधड़ी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Civil Fraud Case) पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. ट्रंप पर अदालत ने करीब 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है. जुर्माना भरने का आदेश न्यूयॉर्क की एक अदालत ने शुक्रवार को ट्रंप और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन पर एक नागरिक धोखाधड़ी के मामले में दिया है. इसके साथ ही ट्रंप को न्यूयॉर्क में कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने से तीन साल के लिए रोक दिया गया है, 90 पन्नों के फैसले में ये जिक्र किया गया है.
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ट्रंप और उनके बेटों को भरना होगा जुर्माना
अदालत ने डोनाल्ड के बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप ने भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.इसके साथ ही उनको भी दो साल के लिए निदेशक के रूप में काम करने से रोक दिया गया है. ट्रंप और उनके बेटों को जनवरी में खत्म हुए एक केस में संपत्ति में सैकड़ों मिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी का जिम्मेदार पाया गया था. हालांकि ट्रंप और उनके बेटों ने किसी भी गलत तरीके को अपनाए जाने से इनकार किया है.
ट्रंप को धोखाधड़ी मामले में अदालत से झटका
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को “मेरे साथ धोखाधड़ी” और “राजनीतिक जादू-टोना” करार दिया है. बता दें कि जस्टिस आर्थर एंगोरोन का फैसला 2023 में एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद मामले में बहस बंद करने के कुछ ही हफ्तों बाद आया है. अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने न्यायाधीश से अपील करते हुए कहा था कि वह डोनाल्ड ट्रंप पर 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगा दें, जो कि कोर्ट के आदेश से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर कम है.
बता दें कि पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया था. आदेश के अनुसार, वीसेलबर्ग को न्यूयॉर्क बिजनेस से भी तीन साल के लिए बैन कर दिया गया था. इसके अलावा, वीसेलबर्ग और पूर्व नियंत्रक जेफरी मैककोनी को न्यूयॉर्क के किसी भी निगम या बिजनेस यूनिट के “वित्तीय नियंत्रण कार्य” में काम करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था. जस्टिस ने कहा कि ट्रंप के बिजनेस की देखरेख के लिए उन्होंने जो स्वतंत्र मॉनिटर स्थापित किया है, वह “अनुपालन के स्वतंत्र निदेशक” की स्थापना के अलावा, तीन साल तक काम करता रहेगा. हालांकि, न्यायाधीश ने मुकदमे से पहले उस फैसले को पलट दिया, जिसमें प्रतिवादियों के बिजनेस सर्टिफिकेट्स को रद्द करने का आदेश दिया गया था. जज ने कहा कि आदेश का रिन्यूअल किया जा सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप पर क्या है आरोप?
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दो बेटों पर बैंक के साथ ही अन्य कंपनियों से धोखाधड़ी कर अपना रियल एस्टेट बिजनेस बढ़ाने का आरोप है. आरोप के मुताबिक उन लोगों ने फायदे के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. लेकिन ट्रंप और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया है. ट्रंप इसे राजनीतिक धोखाधड़ी करार दे रहे हैं.
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