Arnab Goswami की ज़मानत को डेडिकेट किया कंगना रनोट ने भाई की शादी में डांस का वीडियो, देखें यहां
Arnab Goswami: नई दिल्ली, जेएनएन। कंगना रनोट इस वक़्त उदयपुर में हैं, जहां उनके भाई अक्षत की शादी हो रही है। कंगना शादी को जमकर एंजॉय कर रही हैं और लगातार इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए फैंस तक पहुंचा रही हैं। बुधवार शाम कंगना ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कंगना अपने रिश्तेदारों के साथ राजस्थानी संगीत पर डांस कर रही हैं। संयोग से आज (11 नवम्बर) को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत भी मिली है। कंगना अपनी दोहरी ख़ुशी में डांस का वीडियो अर्नब की ज़मानत को डेडिकेट कर दिया।
कंगना ने वीडियो शेयर करके लिखा- जी हां, मेरे परिवार के लिए यह बड़ा दिन है, लेकिन अभी पता चला कि अर्नब की वापसी हो गयी है। इसलिए हम यह कर रहे हैं… प्यारे दोस्त वापसी पर स्वागत है। बता दें कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी का भी कंगना ने सोशल मीडिया के ज़रिए विरोध किया था और एक वीडियो के ज़रिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला था।
अनुपम खेर ने भी अर्नब के रिहा होने पर ख़ुशी जताई है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने अर्नब का नाम नहीं लिखा। अनुपम ने अर्नब की गिरफ़्तारी के बाद ट्वीट करके इसकी निंदा की थी- ”न्यूयॉर्क में सुबह उठकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी के बारे में सुना और देखा। हैरत भी हुई, दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। हो सकता है, उनके अंदाज़ से कुछ लोग सहमत ना हों, पर उनके साथ ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के लिए हानिकारक भी है और निंदनीय भी। उम्मीद करता हूं, उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा।”
बता दें, अर्नब को अलीबाग पुलिस ने 2018 के एक सुसाइड मामले में गिरफ़्तार किया था। उन पर इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें अलीबाग के स्कूल में बनी एक कोविड-19 फैसिलिटी में रखा था, जो कैदियों को क्वारंटाइन करने के लिए बनायी गयी थी, मगर वहां मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आरोप के बाद अर्नब को तलोजा जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट 11 नवम्बर को अर्नब को ज़मानत मिल गयी। इससे पहले अर्नब ने अलीबाग की स्थानीय अदालत में प्रक्रियागत ज़मानत के लिए याचिका डाली थी।