Can a Supreme Court judge suspend the DGP of any state know the answer


गैंगस्टर अनुसाग दुबे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी जरुरी है तो उन्हें कोर्ट से इसकी इजाजत लेनी होगी. साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, “आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही वो दुबे को छुएंगे, तो हम ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि उन्हें जीवन भर याद  रहेगा”. जस्टिस कांत की इस बात से ये सवाल उठते हैं कि क्या किसी राज्य के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है? चलिए भारतीय संविधान के अनुसार इसका जवाब जान लेते हैं.

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डीजीपी का क्या रहता है काम?

गौरतलब है कि DGP किसी राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है. वह उस राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली, कानूनव्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है. DGP की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वह राज्य सरकार के अधीन काम करता है. यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही करता है या कोई गलत काम करता है, तो राज्य सरकार ही उसे सस्पेंड कर सकती है या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट का काम

सुप्रीम कोर्ट का काम यह तय करना है कि संविधान का पालन किया जाए. यदि किसी राज्य में किसी अधिकारी द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. इसका मतलब यह है कि यदि किसी राज्य के DGP ने गलत काम किया या संविधान का उल्लंघन किया, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से उस मामले पर रिपोर्ट मांग सकता है और उसे उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है.

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क्या सुप्रीम कोर्ट के जज किसी राज्य के डीजीपी को कर सकते हैं सस्पेंड?

बता दें सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर DGP को सस्पेंड नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल यह है कि वह यह देखे कि कोई सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहा है या नहीं. यदि सुप्रीम कोर्ट को ये पता चलता है कि DGP ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वह राज्य सरकार से कह सकता है कि वह उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे.

अगर राज्य सरकार सही कार्रवाई नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि वह दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता.

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