CJI Chandrachud will get these facilities after retirement know what are the rules
भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश (CJI) भारतीय न्यायपालिका का सबसे जरुरी पद होता है. यह न केवल एक सम्मानजनक पद है, बल्कि इसके साथ कई अधिकार और खास सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, जो मुख्य न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी जारी रहती हैं. मौजूदा समय में CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पद पर कार्यरत हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी कई खास सुविधाएं मिलेंगी, जो भारतीय न्यायपालिका में तय नियमों के तहत प्रदान की जाती हैं.
CJI चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ था और वो 70 वर्ष की आयु में 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है. उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल सम्मान और उच्चतम सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके लिए खास प्रोटोकॉल भी होंगे, जो रिटायरमेंट के बाद लागू होते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी.
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CJI चंद्रचूड़ को मिलेंगी ये सुविधाएं
CJI चंद्रचूड़ को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी. जिसमें सरकारी आवास जिसमें सीजेआई अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड्स इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को पेंशन और विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं. पेंशन के रूप में सीजेआई को 70,000 रुपये मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद से ही उन्हें जीवनभर के लिए नौकर और ड्राइवर भी दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ते, जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं. रिटायरमेंट के बाद भी CJI को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी मामलों में मदद और सलाह देने का अधिकार होता है.
साथ ही रिटायरमेंट के बाद CJI को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं. उन्हें किसी खास मामले में सलाह देने का अधिकार होता है और अक्सर उन्हें उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायिक मामलों में विशेषज्ञ की भूमिका निभाने के लिए बुलाया जा सकता है. हालांकि रिटायरमेंट के बाद किसी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं लेकिन उनके अनुभव का इस्तेमाल न्यायलय के कामों में किया जाता है.
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CJI की सेवानिवृत्ति के क्या नियम होते हैं?
भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट और निर्धारित नियम है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, CJI का कार्यकाल 70 साल तक होता है. रिटायरमेंट के समय, CJI को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं और इन सुविधाओं के लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरुरत नहीं होती है.
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