Court Sent Amit Katyal To Judicial Custody Till December 5 In Land For Job Case – लैंड फॉर जॉब केस : कोर्ट ने लालू के करीबी अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा
रेलवे में ज़मीन के बदले नौकरी का मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के एसोसिएट अमित कात्याल को रोज़ अवेनुए कोर्ट में पेश किया. अमित कत्याल की 6 दिन की ईडी कस्टडी आज खत्म हो रही थी. कोर्ट ने अमित कत्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा. आरोप है कि अमित कत्याल की कंपनी एके इंफोसिस्टम के जरिये ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई. अमित कात्याल को 11 नवंबर को ED ने गिरफ्तार किया था.
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केंद्रीय एजेंसी ने 11 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कात्याल को पहले हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया था दिल्ली की एक अदालत ने बाद में उन्हें 16 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया कि कात्याल ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के निदेशक थे, जब उम्मीदवारों से एक भूखंड लालू प्रसाद ‘‘की ओर से” कंपनी ने हासिल किया था.
एजेंसी ने जारी एक बयान में आरोप लगाया, ‘‘कंपनी का पंजीकृत पता डी-1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नयी दिल्ली है. यह मकान लालू और उनके परिवार के सदस्यों से संबद्ध है. लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान उन्हें अनुचित लाभ देने के एवज में उक्त कंपनी में कात्याल द्वारा कई अन्य भूखंड भी हासिल किये गए थे.” इसमें कहा गया है कि भूमि हासिल करने के लिए इस कंपनी के शेयर 2014 में लालू परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किये गए थे.
कात्याल के परिसरों में एजेंसी ने मार्च में छापेमारी की थी, जब लालू प्रसाद, उनके छोटे बेटे एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद प्रमुख की बेटियों और अन्य के परिसरों में तलाशी ली गई थी. ईडी के अनुसार, कात्याल राजद प्रमुख के ‘‘करीबी सहयोगी” हैं और मामले में पूछताछ के लिए समन से करीब दो महीनों से बच रहे थे. ईडी ने पूर्व में दावा किया था कि ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में कथित तौर पर एक ‘‘लाभार्थी कंपनी” है और इसका पंजीकृत पता दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक परिसर में है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव करते हैं.
कथित घोटाला उस अवधि का है जब लालू संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे.यह आरोप है कि 2004 से 2009 तक, कई लोगों को भारतीय रेल के विभिन्न जोन में ‘ग्रुप डी’ के पदों पर नियुक्त किया गया, और इसके बदले में इन लोगों ने अपनी भूमि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की थी. ईडी का मामला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक शिकायत से उपजा है.
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