Delhi Assembly Elections 2025 Know the maximum number of candidates names that can be in one EVM
भारत में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होते हैं. हालांकि चुनाव से पहले और वोटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों दवारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना आम बात हो चुकी है. इस दौरान आम जनता भी ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल पूछती है. इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर किसी एक विधानसभा या लोकसभा सीट से 50 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो ईवीएम में उनका नाम कैसे आएगा? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.
चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल
भारत में आज के वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही मतदान कराया जाता है. लेकिन सालों पहले ऐसा नहीं था. बता दें कि भारत में सबसे पहले साल 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन उस समय ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम द्वारा मतदान को राजनीतिक पार्टियों ने चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन चुनावों को रद्द कर दिया गया था.
ईवीएम में कितने उम्मीदवारों के नाम?
अब सवाल ये है कि ईवीएम में एक बार में कितने उम्मीदवारों का नाम पड़ सकता है? वहीं अगर किसी चुनावी क्षेत्र से 25 से 50 उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो उनके नाम ईवीएम पर कैसे पड़ेंगे. आज हम आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे.
एक ईवीएम में कितने उम्मीदवारों का पड़ सकता है नाम?
अब सवाल ये है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों का नाम पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम के नाम लिखे जाते हैं. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक 20,25,50 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर ईवीएम में नाम कैसे आएगा?
चुनाव आयोग के मुताबिक एक एम2 ईवीएम होता है, जिसमें नोटा समेत अधिकतम 64 अभ्यर्थियों के निर्वाचन कराए जा सकते हैं, इसमें चार वोटिंग मशीन जोड़ी जा सकती है. बता दें कि अगर उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है, तो 4 बैलेटिंग यूनिटों को जोड़कर अधिक से अधिक 64 अभ्यर्थियों तक के लिए एक से अधिक बैलटिंग इकाईयां जोड़ी जा सकती हैं.
अब सवाल है कि किसी स्थिति में अगर 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो क्या होगा? बता दें कि ऐसी स्थिति में एम3 ईवीएम का सहारा लिया जाता है. जिसे ईवीएम से 24 बैलटिंग इकाइयों को जोड़कर नोटा समेत अधिकतम 384 अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है. यानी एक सीट पर 384 तक उम्मीदवार खड़े होने पर भी कई वोटिंग मशीन लगाकर चुनाव करवाए जा सकते हैं. वहीं इससे भी ज्यादा उम्मीदवार होने पर चुनाव आयोग मतदान पत्र का इस्तेमाल कर सकता है.
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