Delhi High Court Notice To ED CBI On Manish Sisodias Bail Plea And Seeks Reply Delhi Liquor Policy Case – दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED,CBI से मांगा जवाब


दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED,CBI से मांगा जवाब

मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर ED,CBI से जवाब तलब. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से दायर जमानत याचिका पर ED और CBI से जवाब मांगा है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉड्रिंग (Delhi Liquor Policy) मामले में आरोपी हैं. सिसोदिया ने 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी राइज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. अब हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. 

ED से दिल्ली हाई कोर्ट का सवाल

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सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से सवाल किया कि जब पिछले तीन महीने से सिसोदिया को उनकी पत्नी से हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब  इसे जारी रखने में क्या दिक्कत है. वहीं ED के वकील ने इस बारे में निर्देश लेने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई.

“बीमार पत्नी से नहीं मिलने दिया जा रहा”

पहले हुई सुनवाई से सिसोदिया के वकील ने कहा था कि उनको  निचली अदालत ने बीमार पत्नी से मुलाक़ात के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टड़ी परोल दी थी, लेकिन ज़मानत अर्जी खारिज होने के बाद वह पत्नी से नहीं मिल पा रहे है. जब तक उनकी ज़मानत अर्जी दिल्ली HC में पेंडिंग है, तब तक उन्हें एक दिन की कस्टड़ी परोल जारी रहने की इजाज़त होनी चाहिए.

निचली अदालत से खारिज हुई थी सिसोदिया की जमानत याचिका

निचली अदालत ने 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

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