Delhi LG Doubles Income Limit for EWS Admission in Private Schools to Rs 5 Lakh
दिल्ली में छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए राहत की खबर लेकर आया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है. इसके बाद अब वे छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिला प्राप्त कर सकेंगे.
ये फैसला सोमवार को राज निवास से जारी एक अधिसूचना में किया गया. यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद उठाया गया. जिसमें दिल्ली सरकार से आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया गया था.
दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर अंत में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें आय सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने की बात की गई थी. हालांकि, उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि इस सीमा को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए.
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न्यायालय का दखल
इसके बाद उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि उसकी पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया. इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार को आय सीमा को फिर से संशोधित करने पर मजबूर होना पड़ा और सोमवार को यह संशोधित प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया.
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निजी स्कूलों में 25% आरक्षण और अलग प्रवेश सूची
इस नए निर्णय के अनुसार अब दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनिवार्य होगा. इन श्रेणियों के लिए अलग से प्रवेश लिस्ट जारी की जाएगी.
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