Delhi Liquor Scam Case: AAP Leader Sanjay Singhs Judicial Custody Extended Till December 11 – दिल्ली शराब घोटाला : AAP नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई


दिल्ली शराब घोटाला : AAP नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई

ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दायर था.

खास बातें

  • संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया
  • संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था
  • संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है

नई दिल्ली:

Delhi liquor scam case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ गई है. संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को आरोपपत्र दायर था.

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बहस के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने एक आवेदन भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए ताकि गवाहों की पहचान ना हो. जिसपर कोर्ट ने कहा कि ऐसी अर्जी चार्जशीट दाखिल करने से पहले दाख़िल होनी चाहिए. कोर्ट ने याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है और चार्जशीट सीलबन्द कवर में रखने का निर्देश दिया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट मामले पर 6 दिसंबर को फैसला सुनाएगा.

वहीं संजय सिंह के वकील ने ED की इस अर्ज़ी का विरोध किया. संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि ईडी ने चार्जशीट मीडिया में पहले लीक कर दी है. चार्जशीट की कॉपी मिलना उनका कानूनी अधिकार है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है.

संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 11 दिसंबर को संज्ञान ले सकती है. कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी आरोपियों के वकील को देने का निर्देश भी दिया है.

बता दें धनशोधन रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सदस्य के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे. ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि अरोड़ा ने सिंह के घर पर दो मौकों पर दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे. अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच यह नकदी पहुंचाई गई. हालांकि  सिंह ने इस दावे का खंडन किया है. दिल्ली पर शासन करने वाली ‘आप’ ने उनके नेताओं की गिरफ्तारियों को “राजनीतिक षड्यंत्र” करार दिया है.

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