Delhi Nursery Admission: ज‍िनकी कमाई 5 लाख वो भी ‘गरीब’, बच्‍चों के नर्सरी एडमिशन में मिलेगा फायदा, एलजी ने लगाई मुहर



Delhi Nursery Admission 2024 12 4adc9256a8a04fa3729dbe74264829bf Delhi Nursery Admission: ज‍िनकी कमाई 5 लाख वो भी 'गरीब', बच्‍चों के नर्सरी एडमिशन में मिलेगा फायदा, एलजी ने लगाई मुहर

नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में अगर आपकी कमाई 5 लाख सालाना है, तो आप ‘गरीब’ की श्रेणी में आएंगे. द‍िल्‍ली के उपराज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने नर्सरी एडमिशन के ल‍िए इडब्‍ल्‍यूएस कोटे की आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है. इसका लाभ द‍िल्‍ली के उन तमाम पर‍िवारों को होगा, जो अपने बच्‍चों का नर्सरी में EWS कोटे के तहत दाख‍िला करवाना चाहते हैं, लेकिन आय सीमा कम होने की वजह से उन्‍हें लाभ नहीं मिल पा रहा था.

द‍िल्‍ली में इन द‍िनों नर्सरी एडमिशन के ल‍िए मारामारी मची हुई है. प्राइवेट स्‍कूलों की फीस इतनी ज्‍यादा है क‍ि‍ सामान्‍य पर‍िवार के बच्‍चे वहां पढ़ नहीं सकते. इसल‍िए सरकार ने सभी प्राइवेट स्‍कूलों में 25 फीसदी सीटें EWS के ल‍िए आरक्ष‍ित कर रखी हैं. यानी इन सीटों पर सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्‍चों को दाख‍िला द‍िया जाएगा. इनकी फीस काफी कम होगी.

कम पैसे में अच्‍छी पढ़ाई
ज्‍यादातर पर‍िवार चाहते हैं क‍ि उनके बच्‍चे का EWS कोटे के तहत एडमिशन हो जाए, ताक‍ि कम पैसे में उसकी अच्‍छी पढ़ाई हो सके. लेकिन 2.5 लाख रुपये की आय सीमा उन्‍हें रोक देती थी. आज के वक्‍त में 2.5 लाख रुपये क‍िसी पर‍िवार की सालान होना सामान्‍य बात है. इसल‍िए पेरेंट्स इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसे देखते हुए एलजी ने ईडब्ल्यूएस के कोटे के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी.

हाईकोर्ट ने द‍िया था आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच दिसंबर 2023 के अपने आदेश में दिल्ली सरकार को मौजूदा सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को कहा था. इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे एक लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की फाइल एलजी के पास भेजी थी. लेकिन अब एलजी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है क‍ि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर के अंत में इस सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ एक फाइल प्रस्तुत की थी. उपराज्यपाल ने 2.5 लाख रुपये की सीमा के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जोर देकर मुख्यमंत्री को इस सीमा पर फिर से विचार करने और इसे कम से कम पांच लाख रुपये तक बढ़ाने की सलाह दी थी. अब इस पर मुहर लगा दी गई है.

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