Delhi Nursery admission process for new session started know full process and application process age limit here
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा एक में एडमिशन की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हो चुकी है. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट अनेएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया और फॉर्म उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. आइये हम बताते हैं इस एडमिशन की दौड़ के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की खास जरूरत होगी.
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम उम्र 3 साल होना जरूरी है. इसी तरह केजी में प्रवेश के लिए 4 साल और क्लास वन में एडमिशन के लिए न्यूनतम 5 साल की उम्र होना जरूरी है. शिक्षा निदेशालय के अनुसार एंट्री लेवल क्लासों में प्रवेश के लिए अपर लिमिट को नर्सरी में चार, केजी के लिए पांच और कक्षा एक के लिए छह साल निर्धारित किया गया है.
सिर्फ 25 रुपये लिए जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस
दिल्ली सरकार की इस मुहिम के तहत एडमिशन फॉर्म खरीदते समय स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं होगा. कोई भी स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा. सभी स्कूल अभिभावकों से फॉर्म व रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 25 रुपये तक ले सकते हैं.
नर्सरी एडमिशन के लिए यह टाइमलाइन
नर्सरी एडमिशन 2025-26 के दौरान रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए 20 दिसंबर रखी गई है. शिक्षा विभाग 3 जनवरी तक सामान्य सीटों पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों के फॉर्म को अपलोड करेगा. इसके बाद 10 जनवरी तक बच्चों के अंक अपलोड कर दिए जाएंगे. 17 जनवरी तक चुने गए छात्रों की पहली सूची जारी हो जाएगी और अलॉटमेंट संबंधी सवालों के जवाब के लिए 18 से 27 जनवरी तक विंडो खुली रहेगी. जरूरत पड़ने पर शिक्षा विभाग 3 फरवरी को दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकता है. साथ ही 5 से 11 फरवरी के बीच इसमें समाधान के लिए आवेदन किया जा सकता है. एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 14 मार्च तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी.
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यह दस्तावेज होंगे जरूरी
शिक्षा निदेशालय के अनुसार नर्सरी, केजी और क्लास वन के एडमिशन के दौरान राशन कार्ड अथवा स्मार्ट कार्ड जिसमें माता, पिता व बच्चे का नाम या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, बिजली का बिल और आधार जैसे दस्तावेज काम आएंगे. ऐसे में इनमें से जितने दस्तावेज हो सके, अपने पास उपलब्ध रखनी चाहिए.
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ड्राॅ होने पर निकलेगी कंप्यूटराइज्ड पर्ची
विभागीय सर्कुलर के अनुसार अगर आवेदन के दौरान एडमिशन के लिए टाई होता है तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से पर्ची निकल जाएगी. ड्रॉ में चुने हुए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. इस ड्रॉ के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. स्कूल उस फुटेज को अपने पास संभाल कर रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उसे देखा जा सके. वही, उम्र में छूट को लेकर भी विभाग ने स्पष्ट किया है कि उम्र को लेकर 30 दिन की न्यूनतम और अधिकतम छूट दी जा सकती है. हालांकि इसके लिए अभिभावक को स्कूल के मुखिया या प्रिंसिपल के पास आवेदन करना होगा.
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