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Delhi Ex- MLA’s Pension Allowances Laws: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम लगभग आ चुके हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा तख्तापलट होने जा रहा है.लगभग 26 साल बाद अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. दिल्ली में बड़े-बड़े दिग्गजों को इस बार मुंह की खानी पड़ी है. खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट हार गए हैं.

तो इसके अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए हैं. यानी पिछले चुनाव जीतकर कई नेता जो दिल्ली विधानसभा में विधायक बनकर गए थे. अब वह पूर्व विधायक कहलाएंगे. लेकिन पूर्व विधायक होने के बाद भी सरकार की ओर से इन्हें भत्ते और पेंशन खूब मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं दिल्ली में पूर्व विधायकों को लेकर पेंशन-भत्तों और आवास के लेकर क्या नियम है. 

इतनी मिलती है दिल्ली में पूर्व विधायकों को पेंशन

देश के और राज्यों की तरह ही दिल्ली में भी पूर्व विधायकों को पेंशन और बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं. फिलहाल बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व विधायकों को हर महीने 30,000 रुपये की पेंशन दी जाती है अगर कोई विधायक एक बार से ज्यादा बार विधायक रहा है. तो हर कार्यकाल के हिसाब से उसकी पेंशन में 1000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी जाती है. वहीं अगर किसी पूर्व विधायक की मृत्यु हो जाती है. तो उसके परिवार को 50% तक की पेंशन दी जाती है. 

पूर्व विधायकों को मिलते हैं यह भत्ते

दिल्ली के विधायकों को भत्तों के तौर पर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं. वह सरकारी अस्पताल में के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. पूर्व विधायकों को यात्रा के लिए भी भत्ता दिया जाता है. हालांकि या सिर्फ आधिकारिक यात्राओं तक के लिए सीमित होता है.

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इन्हें टेलीफोन और इंटरनेट के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं. हालांकि यह सरकार तय करती है. पूर्व विधायकों को विधानसभा की लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने का अधिकार भी होता है. अगर कोई पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री रहा है. तो उन्हें अलग से भत्ते दिए जाते हैं.

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क्या मिलता है आवास?

सरकार की ओर से वर्तमान विधायकों को तो रहने के लिए आवास मुहैया करवाए जाते हैं. लेकिन पूर्व विधायकों को लेकर इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है. अगर कोई विधायक अपने पद से हटता है. तो उसे अपना आवास भी खाली करना होता है.

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