Delhi School Open: दिल्ली NCR में अब खुल जाएंगे स्कूल-कॉलेज, सुप्रीम निर्देश के बाद CAQM का बड़ा फैसला


नई दिल्ली. वायु प्रदूषण की वजह से लागू ग्रैप स्टेज-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल सभी स्कूल बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार एक सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया कि ग्रैप-4 को अभी कायम रखा जाए. इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने स्कूलों के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, ग्रैप स्टेज-3 की धारा 11, ग्रैप स्टेज-4 के धारा 5 और धारा 8 (जो कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों से जुड़ी है) में यह राहत दी गई है कि दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें यह तय करेंगी कि स्कूलों में कक्षा 12वीं तक और कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों में कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में आयोजित की जाएं.

इसका मतलब है कि कक्षाएं दोनों तरीके से, यानी ‘फिजिकल’ और ‘ऑनलाइन’ मोड में चलेंगी, जहां ऑनलाइन मोड संभव हो. यह व्यवस्था दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और एनसीआर के गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में लागू होंगी. आदेश की मानें, तो ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन, जहां उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास रहेगा. एनसीआर की राज्य सरकारें अन्य क्षेत्रों में भी हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने पर विचार कर सकती हैं. यह आदेश सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाएगा.





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