Do not deliver food items if the expiry date is less than 45 days know what FSSAI said
FSSAI Guidelines: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऑनलाइन काम करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को बड़ा निर्देश दिया है. FSSAI ने कहा है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को उन्हीं खाद्य पदार्थों की डिलीवरें करें जिसके उपयोग की अवधि यानी एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन बची हो. अगर एक्सपायरी डेट 45 दिनों से कम बची हो तो डिलीवरी नहीं करें. इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स लेबलिंग और डिस्प्ले नियमों का पालन करें.
अगर आप ऑनलाइन खाद्य पदार्थ मंगवाते हैं तो…
वहीं, ऐसे में अगर आप ऑनलाइन खाद्य पदार्थ मंगवाते हैं तो सावधान हो जाएं. इस दौरान आप यह जरूर चेक करें कि मंगाया गया खाद्य पदार्थ कब तक उपभोग करने लायक है. अगर उस संबंधित खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी डेट 45 दिनों से कम है तो स्वीकार नहीं करें. साथ ही आप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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आंकड़े बताते हैं कि इस समय देशभर में सलाना तकरीबन 5 लाख से अधिक शिकायतें उपभोक्ता अदालत एवं संबंधित फोरम में दर्ज होती है, लेकिन इनमें कई मामले अलग-अलग कारणों से लंबित रह जाते हैं.
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ई-जागृति पोर्टल से मामलों का निपटान हो जाएगा आसान
वहीं, ई-जागृति पोर्टल से मामलों का निपटान आसान हो जाएगा और उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति सतर्क होंगे. बताते चलें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ऑनलाइन काम करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) से कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उपभोक्ताओं को उन्हीं खाद्य पदार्थों की डिलीवरें करें जिसके उपयोग की अवधि यानी एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन बची हो.
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