ED Opposes Arvind Kejriwals Release On Interim Bail Before Supreme Court, Says No Fundamental Right To Election Campaign – चुनाव प्रचार के लिए बेल दी गई तो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकेंगे : केजरीवाल के खिलाफ ED का हलफनामा


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अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार विरोध किया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया. इसमें ईडी के ओर से जोरदार दलील दी गई. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. अगर इस तरह चुनाव प्रटार करने के लिए बेल दी गई तो फिर तो किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा.

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ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं. अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता हो गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योकि देश मे हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है.

ईडी ने आगे हलफनामे में कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कानून नागरिक, संस्था और राज्य सभी के लिए बराबर होता है. कानून सभी को बराबर का अधिकार देता है.



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