Family Pension Under EPFO Employee Pension Scheme EPS 95 Scheme Children Pension Under Eps 95 Pension Benefits Given To Widow Widower Or Children After Death OF Epfo Member
नई दिल्ली:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ(EPFO) कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना चलाता है जिसे ईपीएस-1995 कहा जाता है. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 बहुत ही ज्यादा लाभकारी है. यह मुश्किल के समय में एक परिवार को आर्थिक रूप से मदद करती है. अगर ईपीएफओ में निवेश करने वाले सदस्य की किसी कारणवस मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है.इस योजना के तहत, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को कई लाभ मिलते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.
Table of Contents
यह भी पढ़ें
ईपीएस 1995 योजना के तहत क्या-क्या मिलता है?
बता दें कि यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 50% उनकी विधवा/विधुर को दिया जाता है. ईपीएस 1995 योजना (EPS 95 scheme) के तहत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को न्यूनतम ₹1000 प्रति माह पेंशन दी जाती है. इसके अलावा मृतक सदस्य के बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन (Children pension) का लाभ मिल सकता है. जिसके बाल पेंशन योजना कहा जाता है. हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं…
पति या पत्नी के अलावा दो बच्चों को भी मिलेगी पेंशन
सबसे पहले ये जान लें कि ईपीएफओ के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को तो पेंशन मिलती ही है. इसके साथ ही उनके दो बच्चों को भी पेंशन मिलती है. यह पेंशन उन्हें तब तक मिलती है जब तक वह 25 वर्ष की आयु के न हो जाएं. अगर जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उसके 2 से अधिक बच्चे हैं और पहला बच्चा 25 साल से बड़ा है तो इसके लिए भी नियम हैं.
जैसे अगर यह पेंशन किसी सदस्य के पहले दो बच्चे को मिलती है तो सबसे बड़े बच्चे के 25 साल के होने पर दूसरे और तीसरे बच्चे को पेंशन दी जाएगी. वहीं दूसरे बच्चे के 25 साल के होने पर तीसरे और चौथे बच्चे को पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस तरह सभी बच्चों को पेंशन मिलेगी.
बाल पेंशन विधवा पेंशन की राशि का 25%
आपको बता दें कि प्रत्येक बाल पेंशन की राशि विधवा पेंशन की राशि का 25% होता है. इसका मतलब ये है कि यदि मृतक सदस्य की पत्नी/पति को 1000 पेंशन दिया जा रहा है तो उनके हर बच्चे को ढाई सौ रुपए पेंशन मिलेगी. यदि सदस्य का कोई बच्चा पूर्ण यह स्थाई रूप से अपंग हो तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन पेंशन दिया जाता है.
EPFO/EPS नॉमिनेशन ऑनलाइन कैसे करें?
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं >> Services >> For Employees वाले ऑप्शन पर क्लिक करें >> फिर Member UAN/Online Service वाले पर क्लिक करें.
- अपना UAN और Password डालकर लॉगइन कर लें.
- वहां “Manage” टैब दिखेगा, उसमें से “E-nomination” को सेलेक्ट करें.
- अब आपकी स्क्रीन पर “Provide Details” वाली टैब आ जाएगी.
- यहां अपने परिवार का डिटेल अपडेट करने के लिए “Yes” पर क्लिक करें.
- इसमें दो से ज्यादा नॉमिनी,जिनको पेंशन का पैसा मिलेगा, को एड करने के लिए “Add Family Details” पर क्लिक करें
- इस योजना के तहत कितना पैसा किसे मिलेगा ये बताने के लिए “Nomination Details” पर क्लिक करें. फिर “Save EPF Nomination” पर क्लिक करें
- ओटीपी जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक कर लें.
- इसके बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे भरकर सबमिट कर दें.
इस तरह ईपीएफओ में आपका E-nomination रजिस्टर हो जाएगा. जिसके बाद आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी.इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.