Good news for farmers, 50 percent subsidy will be available on the purchase of modern agricultural equipment, these things have to be kept in mind


काजल मनोहर/जयपुर. राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

कृषि विभाग के अनुसार राज्य के कृषक खेती किसानी में जुताई और बुवाई जैसे कठोर कार्य करते हैं, उन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.

किसानों पर आर्थिक भार होगा कम
आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान से किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे. इसके साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी. इस योजना के अनुसार राज्य में लगभग 166 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है. इसके लिए किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के दौरान ध्यान रखें ये बातें
कृषि विभाग के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक और अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु और सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है और आवेदन के दौरान यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन होगा. किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने और सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा.

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन
कृषि विभाग के अनुसार एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा. किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा. प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा. ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदन किसान के नाम होना आवश्यक है.

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