Gujarat Government Demands SC To Remove Some Comments From Verdict In Bilkis Bano Case – बिलकीस बानो केस में गुजरात सरकार ने SC से की फैसले से कड़ी टिप्पणियां हटाने की मांग


बिलकीस बानो केस में गुजरात सरकार ने SC से की फैसले से

नई दिल्ली:

बिलकीस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजने के मामले में गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. गुजरात सरकार ने बिलकीस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है. फैसले से गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने की मांग की गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के समय से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था. साथ ही आदेश में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की थीं.

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पुनर्विचार याचिका में गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा ‘मिलकर काम करने और आरोपियों के साथ मिलीभगत’ जैसी टिप्पणियां बेहद अनुचित हैं. टिप्पणियों से राज्य सरकार को गंभीर नुकसान हुआ है. हमने केवल मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने ही 2022 में  गुजरात सरकार से छूट पर निर्णय लेने को कहा था. 2022 के फैसले के कारण ही 1992 के छूट नियमों को लागू किया गया था.

गुजरात सरकार ने याचिका में कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा की गई अत्यधिक टिप्पणी कि गुजरात राज्य ने “प्रतिवादी नंबर 3/अभियुक्त के साथ मिलकर काम किया और मिलीभगत की” न केवल अत्यधिक अनुचित है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, बल्कि गुजरात राज्य के प्रति पूर्वाग्रह गंभीर कारण बना है.

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