Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसमें चालान न भरने पर 90 दिनों के बाद वाहन जब्त किया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने बताया कि 10.02.2025 तक सभी पुराने चालान भरने होंगे.
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Gurugram News: गुरुग्राम पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसमें चालान न भरने पर 90 दिनों के बाद वाहन जब्त किया जाएगा. डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने बताया कि 10.02.2025 तक सभी पुराने चालान भरने होंगे.
हाइलाइट्स
- गुरुग्राम में 90 दिनों में चालान न भरने पर वाहन जब्त होगा.
- पुराने चालान भरने की अंतिम तिथि 10.02.2025 है.
- ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर 90 दिनों में जुर्माना भरना अनिवार्य.
गुरुग्राम: सड़कों पर आप अक्सर बाइक से फरर्राटे काटते युवा नजर आ जाएंगे. इन्हें ना तो एक्सीडेंट का कोई भय होता है और ना ही चालान कटने का. हालांकि पुलिस को देखकर ये रास्ता जरूर बदल लेते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन ऐसे लोगों के लिए पुलिस अब शामत लाने वाली है. गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसा नियम सामने लाया है.
गुरुग्राम में अगर कोई व्यक्ति चालान जारी होने के 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरता है, तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा. यह आदेश गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया है. इसके बाद माना जा रहा है कि बाइक सवार मनचलों की शामत आने वाली है.
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में, डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को सूचित करेंगे कि जो भी चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना अनिवार्य है.
डीसीपी विज ने कहा, “वाहनों की दोबारा जांच के दौरान, अगर चालान का भुगतान 90 दिनों के बाद भी बकाया पाया जाता है, तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत जब्त किया जा सकता है. सभी पुराने बकाया चालानों के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है. इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10.02.2025 से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान कर दें.”
January 31, 2025, 12:16 IST