Gyanvapi Masjid Case Muslim Side Intezamia Committee Plea Rejected By Allahabad High Court In Shringar Gauri Worship ANN
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Gyanvapi Masjid Case Update: उत्तर प्रदेश (UP) में वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका है. वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा. हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज की कोर्ट का 12 सितंबर का फैसला बरकरार रखा.
राखी सिंह और अन्य महिलाओं के केस के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत में आपत्ति दाखिल की थी. पिछले साल 12 सितंबर को जिला जज की अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका बुधवार को खारिज कर दी है. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है.
‘यह फैसला हिन्दुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया’
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज होने के फैसले पर इस केस में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है. कोर्ट ने साफ कहा है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया. यह फैसला देश के समस्त हिन्दुओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है.”
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