Haryana News: घर से भागे शादीशुदा जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश, जानें क्या-क्या कहा?



Haryana Love Marriage 2025 01 2bbb80a86dab2360df6f07a28ea1c110 Haryana News: घर से भागे शादीशुदा जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश, जानें क्या-क्या कहा?

चंडीगढ़. घर से भाग कर शादी करने वाले प्रेमी जोड़ो की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया. अब प्रेमी जोड़े सुरक्षा की गुहार के लिए  सीधे हाइकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे. हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को दिशा निर्देश जारी किए.

बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को 30 दिन के अंदर मैकेनिज्म बनाना होगा. जस्टिस संदीप मोदगिल ने दिए आदेश और अब लव मैरिज कपल्स को पुलिस स्तर पर सुरक्षा मिलेगी और कोर्ट जाने की जरूरत कम ही पड़ेगी.

कोर्ट के आदेशों के अनुसार, जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा और यदि वह असंतुष्ट हैं तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेंगे.  कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे जोड़ों को पहले स्थानीय पुलिस में नोडल पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना होगा. ये अधिकारी  एएसआई के पद से कम नहीं होगा. तीन दिनों के भीतर जोड़े की एप्लीकेशन पर निर्णय लेगा. यदि निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो युगल अगले तीन दिनों के भीतर डीएसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता वाले अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि डीएसपी को सात दिनों के भीतर उनकी अपील पर निर्णय लेना होगा. डीएसपी के निर्णय से असंतुष्ट होने के बाद ही युगल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हाई कोर्ट के अनुसार, इन उपायों को जब लागू किया जाएगा, तो इससे न केवल संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर दक्षता और करुणा की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा.

जस्टिस संदीप मौदगिल ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रक्रिया न केवल संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में दक्षता और संवेदनशीलता की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी. कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया का पालन होने पर गंभीर और गंभीर खतरे के मामलों में ही हाई कोर्ट या अन्य अदालतों में याचिकाएं दाखिल होंगी.

रोजाना दाखिल हो रही हैं याचिकाएं

हाई कोर्ट ने कहा कि हर दिन लगभग 90 याचिकाएं ऐसी दाखिल होती हैं, जिनमें कोर्ट का चार घंटे से अधिक समय व्यर्थ होता है. यह समय अन्य महत्वपूर्ण मामलों को सुनने में उपयोग किया जा सकता है, जो पिछले कई सालों से लंबित हैं.

Tags: Haryana High Court, Haryana News Today, Haryana police, Honor killing, Love marriage, Love Stories



Source link

x