How To Vote Without Voter Id Card Other Documents Accepted For Voting In Lok Sabha Election 2024 How To Check Name In Elctoral List Online Bina Voter Id Ke Vote Kaise De


Voter ID Card के बिना भी डाल पाएंगे वोट, इन डॉक्यूमेंट को रखें तैयार, चेक कर लें वोटर लिस्ट में नाम

Voter ID Card Update: वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य होता है.

नई दिल्ली:

लोक सभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) की शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है. ऐसे में देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक आधिकार के तहत वोट डालना चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है या 18 साल से अधिक भी है और आप वोट देने की तैयारी में हैं तो ये खबर आपके लिए है. वोट देने के लिए वोटर्स के पास वोटर आईडी (Voter ID Card) होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से पहले वोटर आईडी कार्ड दिखाना होता है. वोटर आईडी कार्ड के ज़रिए वोटर्स की पहचान को वेरिफाई किया जाता है ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरे के बदले वोट न कर पाए.

ऐसे में अगर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई (Voter Card apply online 2024) किया था, लेकिन वोटर आईडी (Apply New Voter ID Card) आपके पास बनकर नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर वोटिंग के समय वोटर आईडी कार्ड खो जाए या वोटिंग सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाएं? क्या तब भी वोट दिया जा सकता है?  

वोटर आईडी के अलावा कई डॉक्यूमेंट को दिखाकर वोट की अनुमति 

इसका जवाब है… हां, अगर आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card Online) के भी वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक,  वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको दिखाकर वोट (How to Vote) करने की अनुमति मिल जाती है. इसके लिए चुनाव आयोग ने उन 12 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है.  जिसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होने पर वोट डाला जा सकता है. तो चलिए जान लेतें हैं वोटर कार्ड न होने पर वोट डालने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं…

इन डॉक्यमेंट्स के नाम इस प्रकार हैं…

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यानी UDID आईडी
  • सर्विस आईडी कार्ड
  • पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
  • लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • पेंशन कार्ड 
  • MP-MLA और MLC के लिए जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड 
  • मनरेगा जॉब कार्ड 

वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य 

 

हालांकि, सिर्फ आईडी कार्ड होने भर से आप वोट नहीं डाल पाएंगे. इसके लिए सबसे अहम शर्त ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट (Search your name in voters list) में होना चाहिए. वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य होता है. ऐसे में आप यह चेक कर लें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का प्रोसेस काफी आसान है.

आइए जानते हैं, वोटर लिस्ट में आप अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? (How to check your name in the Voter List)

  • सबसे पहले आपको Elections24.eci.gov.in पर आना होगा
  • यहां सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं.
  • आप Search by EPIC, Search by Details, Search by Mobile के ऑप्शनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें.

इस तरह वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम

अब पहले ऑप्शन आनी Search by EPIC  के ज़रिये वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने EPIC नंबर भरना होगा. इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें और कैप्चा कोड भरकर सर्च पर क्लिक कर लें. इस तरह बस कुछ सेकेंड में आपको अपना नाम और पोलिंग सेंटर से जुड़ी सारी डिटेल मिल जाएगी.

वहीं, अगर आपको अपना EPIC नंबर याद नहीं है तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य डिटेल को मोबाइल नंबर (Search by Mobile) के ज़रिये भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए Search by Details का भी ऑप्शन है. इ़समें अपना नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ के अलावा मांगे गए सभी डिटेल को भरने के बाद आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर नज़र आएंगी

चुनाव आयोग की SMS सर्विस का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप चुनाव आयोग की SMS सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको ‘ ECI टाईप करने के बाद ( EPIC नंबर)’ लिखकर 1950 नंबर पर SMS भेजना है. इसके बाद आपको मैसेज में पूरी डिटेल मिल जाएगी.

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं डाल पाएंगे वोट

 

इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं.  वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी नहीं है,तो भी आप  चुनाव आयोग द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं.



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