indians deported from usa were seen tied with handcuffs know the rules for handcuffed in india
Handcuffed Rules In India: अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. देश में नई नीती लागू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भिजवा दिया है. दरअसल अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं भारतीयों को जिस तरीके से वापस भेजा गया है. उस पर विवाद हो रहा है.
जब अमेरिकी सीमा पुलिस ने अवैध भारतीय प्रवासियों को विमान में वापस भेजने के लिए बिठा रही थी. तब उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी थी. तो पैरों में जंजीर थी. जैसे किसी अपराधी के हाथ में होती है. जानें भारत में कब किसी को लगाई जा सकती है हथकड़ी. क्या हैं इसे लेकर नियम.
हाथों में हथकड़ी लगाकर भेजे गए भारतीय
5 फरवरी को अमेरिकी सेना सी-17 ग्लोबमास्टर सैन्य परिवहन विमान में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया गया. बता दें इस सैन्य परिवहन विमान ने सभी भारतीय को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा था. इनमें ज्यादातर भारतीय पंजाब के ही थे.
यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सामूहिक निर्वासन अभियान के तहत की गई. लेकिन जिस तरह से भारतीयों को वापस भेजा गया. उस पर भारत में खूब विवाद हो रहा है. यूएस बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की ओर से जब तस्वीरें जारी की गईं, तो उनमें देखा गया कि विमान में बैठे भारतीयों के पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी थी.
यह भी पढ़ें: गुस्से में चेहरा क्यों हो जाता है लाल? जानें हैरान करने वाली वजह!
भारत में क्या हैं हथकड़ी लगाने को नियम?
भारत में किसी को भी यूं ही हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती. ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है. हथकड़ी सिर्फ तभी लगाई जा सकती है. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कहीं लाया जा रहा हो. और उसके भगाने का डर हो. उसे भगाने से रोकने का जब कोई चारा न हो तो ऐसी स्थिति में हथकड़ी लगाई जा सकती है.
यह भी पढ़ें: जिन लोगों का वीजा खत्म हो जाता है उन्हें कब किया जाता है डिपोर्ट, इसे लेकर क्या होते हैं नियम?
कब लगाई जा सकती है हथकड़ी?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(3) में संशोधन करते हुए विशेष परिस्थितियों में पुलिस को एक्यूज्ड को हथकड़ी लगाने का अधिकार दिया गया है. अगर कोई एक्यूज्ड आदतन अपराधी हो और हिरासत से भागने का उसका इतिहास रहा हो या फिर कोई संगठित अपराध से जुड़ा हुआ हो, नकली नशीली दावों के संबंध अपराध में गिरफ्तार किया हो, या हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में लिप्त पकड़ा गया हो.
यह भी पढ़ें: क्या किसी भी देश को तबाह कर सकता है अमेरिका, क्या दुनिया में इसे लेकर कोई नियम है?