Jama Masjid: जामा मस्जिद में हरि हर मंदिर का दावा, कोर्ट पहुंच गया मामला, दिया सर्वे का आदेश


संभल. एक स्थानीय अदालत ने शहर में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है. वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर कोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने खुद ‘एक्स’ पर मंगलवार को इस बात की जानकारी दी. इस कथित मस्जिद को हरि हर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था. काशी और मथुरा के बाद अब यह ऐसा तीसरा मामला है, जो कोर्ट पहुंचा है.

विष्णु शंकर जैन ने लिखा, “आज सिविल कोर्ट संभल ने मेरी याचिका पर संभल में कथित जामी मस्जिद, जिसे हरि हर मंदिर के नाम से जाना जाता था, में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वेक्षण का निर्देश दिया है. 1529 में बाबर ने इस स्थान को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया. ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार संभल में होगा.”

संभल के शाही जामा मस्जिद को बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है और यह संभल के सबसे पुराने स्मारकों में एक है. बताया जाता है कि संभल के शाही जामा मस्जिद को 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश के तहत मीर बेग ने बनाया था. यह भी माना जाता है कि मस्जिद बनाने के दौरान यहां पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर अब कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है.

कहा जाता है कि बाबर ने खुद इस मस्जिद का पहला पत्थर बनवाया था और इसीलिए इस स्थान का खास महत्व है. अपनी ऐतिहासिक अहमियत की वजह से यह मस्जिद वर्तमान में संभल में टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है.

FIRST PUBLISHED : November 19, 2024, 16:46 IST



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