Jharkhand High Court Imposed A Fine Of One Thousand Rupees On Congress Leader Rahul Gandhi – झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया एक हजार का जुर्माना


झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया एक हजार का जुर्माना

रांची:

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक मुकदमे को लेकर चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल, चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. 

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इस याचिका पर पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. 

इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था. चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है.

इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था. इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे.

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