Karnataka High Court Order Married Woman Cheated By Man Breaching Promise Of Marriage
KCoarnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (21 जून) को एक व्यक्ति को राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज कराई गए एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है. अदालत ने फैसले में कहा, एक व्यक्ति पर एक महिला जोकि शादी-शुदा है उस व्यक्ति पर धोखा देने का आरोप नहीं लगा सकती है.
न्यायमूर्ति एम नागाप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने व्यक्ति के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने का आदेश देते हुए कहा, धोखाधड़ी का आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने पीड़ित से शादी का वादा तोड़ा है, शिकायतकर्ता ने अदालत में स्वीकार किया है कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके एक बेटी है, ऐसे में अगर वह पहले से शादीशुदा है तो शादी का वादा तोड़ने पर धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसे में इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं रह जाता है.