Male MLA Manoj Manzil Found Guilty Of Murder Court Awarded Life Imprisonment – माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 अभियुक्त हत्या के दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा


माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 अभियुक्त हत्या के दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

आरा:

बिहार के आरा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अगिआंव सुरक्षित सीट से सीपीआई-एमएल विधायक मनोज मंजिल समेत 23 नामजद अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

मनोज मंजिल पर साल 2015 में ऊंची जाति के होने के कारण जयप्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति की अपने सहयोगियों के साथ हत्या करने का आरोप लगा था. अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने इस मामले में मनोज मंजिल सहित अन्य आरोपियों के दोष सिद्ध होने के बाद ये सजा सुनाई गई है.

नौ गवाह पेश हुए अदालत में पेश

कोर्ट में इस मामले से जुड़े नौ गवाह पेश किए गए. इसमें सूचक चंदन कुमार के अतिरिक्त चार अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह, स्वतंत्र गवाह, जांच अधिकारी और चिकित्सक की गवाही कराई गई. 20 अगस्त 2015 को इस घटना को अंजाम दिया था. घटना अजीमाबाद थाना में 51/15 अंकित की गई.

मनोज मंजिल समेत 23 के विरुद्ध दाखिल की गई थी चार्जशीट

प्रत्यक्षदर्शी तथा मृतक जयप्रकाश सिंह के पुत्र चंदन कुमार ने मनोज मंजिल समेत 24 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था. नामजद में एक जवाहर पासवान के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलने पर चार्जशीट नहीं किया गया, जबकि मनोज मंजिल समेत 23 के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया. पुलिस ने घटना के कुछ दिन बाद मृतक का शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद किया था.



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