Manipur CM N Biren Singh resigns Will President rule be imposed in Manipur Know the rules
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Manipur CM N Biren Singh Resigns News: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा. मणिपुर सीएम का इस्तीफा विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुआ है. इसने कई अटकलों को भी जन्म दिया है. दरअसल, चर्चा थी कि विपक्ष सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था.
बता दें, मणिपुर में बीते दो साल से जारी हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं. ऐसे में सीएम बीरेन सिंह पर इस्तीफे को लेकर काफी दबाव था और विपक्ष लंबे समय से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा था. अब जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस्तीफा देने के बाद क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, वहां की सरकार कौन चलाता है? इसको लेकर नियम क्या है? आइए जानते हैं…
सीएम के इस्तीफे के बाद कौन चलाता है सरकार?
भारतीय संविधान में किसी भी राज्य में सरकार चलाने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. अगर किसी राज्य का सीएम इस्तीफा दे देता है तो राज्य का पूरा दायित्व राज्यपाल के पास आ जाता है. ऐसे में राज्यपाल नए सीएम के चुनाव तक मौजूदा सीएम को एक्टिंग सीएम के पद पर बने रहने का आदेश दे सकते हैं. हालांकि, एक्टिंग सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं. विधानसभा में राजनीतिक संकट या फिर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं और फैसला लेते हैं. फिलहाल मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, ऐसे में राजनीतिक संकट की स्थिति नहीं है.
नए सीएम को साबित करना होता है विश्वास मत
मणिपुर में नए सीएम का चयन जल्द ही होने की संभावना है. सत्तारूढ़ दल नए सीएम के चुनाव के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा करता है, जिसके बाद राज्यपाल की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई जाती है. नए सीएम को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है. इसके बाद वह अपना मंत्रिमंडल गठित करते हैं.
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