Mumbais Malvani Poisonous Liquor Case Session Court Can Sentence The Culprits Today – मालवणी जहरीली शराब कांड: अदालत दोषियों को आज सुना सकती है सजा, 106 की हुई थी मौत
मुंबई:
मालवणी जहरीली शराब त्रासदी मामले में आज सेशन कोर्ट दोषियों को सजा सुना सकता है. मुंबई की एक सत्र अदालत ने अप्रैल में इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया था और 11 अन्य को बरी कर दिया था. जून 2015 में पश्चिमी उपनगर मलाड के मालवणी में लक्ष्मी नगर झुग्गी बस्ती में जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 75 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और कुछ अपाहिज हो गए थे. मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने की थी. आरोपियों को दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से गिरफ्तार किया गया था.
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पुलिस निरीक्षक चिमाजी आढ़ाव के नेतृत्व में पुलिस ने कुल 16 लोगों को आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे भेजा था. जिनमे से एक की मौत हो चुकी है. 15 आरोपियों पर 7 मुकदमे चले , 216 लोगों की गवाही हुई थी. पिछले सप्ताह अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया. जिनके नाम राजू टपरे, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डिमेलो और मंसूर खान हैं. मामले में आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अदालत छह मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी. सरकारी वकील प्रदीप घरत आज दोषियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग करेंगे. जिसपर सुनवाई के बाद आज अदालत दोषियों को सजा सुना सकती है .
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