Newsclick Funding Case: Supreme Court Issues Notice To Delhi Police And Seeks Reply – न्यूजक्लिक फंडिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब


'न्यूजक्लिक' फंडिंग मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

‘न्यूजक्लिक’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली:

‘न्यूजक्लिक’ को कथित फंडिंग मामले में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ‘न्यूजक्लिक’ फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एच आर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. 

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‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एच आर हेड अमित चक्रवर्ती की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. प्रवीर पुरकायस्थ और अमित ने दिल्ली पुलिस द्वारा UAPA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवीर पुरकायस्थ की इसी मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. फिलहाल प्रवीर पुरकायस्थ न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.

गौरतलब है कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया और निचली अदालत ने उनके अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में हिरासत में भेजने का आदेश पारित कर दिया था. 

बता दें कि इस कथित फंडिंग मामले की जांच के लिए CBI ने भी एक मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी थी. CBI इस मामले की जांच को लेकर अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है. बता दें कि न्यूजक्लिक पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने का आरोप था.

CBI से पहले इस कथित फंडिंग की जांच दिल्ली पुलिस, ईडी और आईटी भी कर रही है. ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत पहले ही मामला दर्ज किया है. जबकि दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत इस मामले की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया था. 



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