No Immediate Supreme Court Relief For Delhi CM Arvind Kejriwal Next Hearing On April 29 – अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई


अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, 29 अप्रैल को अगली सुनवाई

अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. 

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिलहास सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. यानी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने  केजरीवाल की इस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. पीठ ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी.

दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

यह भी पढ़ें

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत नहीं दी थी और कहा था कि जांच एजेंसी ईडी (प्रर्वतन निदेशालय) द्वारा उनकी गिरफ्तारी सही है.  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. केजरीवाल इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और यहां से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं.

ये भी पढ़ें- झूठे बयानों के आधार पर CM केजरीवाल को किया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान : संजय सिंह 

Video : तमिलनाडु में राहुल गांधी के Helicopter की चुनाव अधिकारियों ने ली तलाशी



Source link

x