Parental Leave News: अब सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है 730 दिन की छुट्टी, जानें किस मामले में यह छूट, 10 बातें
नौकरीपेशा लोगों के लिए छुट्टी एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनकर उसे ऐसी खुशी का अहसास होता है जिसे हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से बयां करता है. छुट्टी मिल जाए और उस पर सैलरी से कोई पैसा भी न कटे तो फिर उसका कहना ही क्या? पर आपको पता है कि प्राइवेट और सरकारी नौकरी में छुट्टी के अलग-अलग नियम हैं. सबसे जरूरी बच्चों की देखभाल को लेकर हर महिला की अपनी चिंताएं होती हैं. शिशु के जन्म के वक्त तो महिलाओं को 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश देने का नियम है. पर पर क्या उसकी देखभाल करने के लिए भी छुट्टियां मिलती हैं. इसको लेकर लोकसभा में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए साफ किया है कि पूरी नौकरी के दौरान वह कितने दिन की छुट्टी ले सकता है. इसमें कौन-कौन से पुरुष शामिल हैं. इसको लेकर भी सरकार ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह साफ किया है.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकारी कर्मचारी महिला अपनी सेवा के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टी ले सकती हैं.
मंत्री ने बताया कि महिलाओं के तरह सिंगल पुरुष (विधुर या तलाकशुदा) भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी सेवा के दौरान 730 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं.
सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी महिला कर्मचारी या सिंगल सरकारी कर्मचारी पुरुष भी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं.
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की देखभाल के लिए यह नियम 18 साल तक की आयु के दो सबसे बड़ बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है.
मंत्री ने बताया कि अगर कोई सरकारी महिला या पुरुष कर्मचारी का बच्चा दिव्यांग है तो इस मामले में कोई आयु सीमा तय नहीं है. दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी लेने के संबंध में सरकारी कर्मचारी को उस बच्चे पर निर्भरता का प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे.
अब तक, पुरुषों को बच्चे के जन्म या गोद लेने के छह महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी के हकदार हैं. 2022 में महिला पैनल ने माताओं पर बोझ कम करने के लिए पितृत्व अवकाश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था.
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कुछ हफ्तों पहले कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी. सीएम तमांग ने कहा था कि इस लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी.
वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो स्पेन 16 सप्ताह के पितृत्व अवकाश की अनुमति देता है, जबकि स्वीडन में तीन महीने, फिनलैंड में माता और पिता दोनों के लिए 164 दिन के अवकाश की अनुमति है.
अमेरिका में संघीय कानून के तहत कोई पितृत्व अवकाश नहीं है, लेकिन कनाडा में दूसरे माता-पिता के लिए पांच अतिरिक्त सप्ताह की छुट्टी (40 सप्ताह के लिए) प्रदान करता है.
यूके 50 सप्ताह तक की साझा पैरेंटल लीव की अनुमति देता है. सिंगापुर में भी एक नियम है जो कर्मचारियों को दो सप्ताह का पेड पितृत्व अवकाश देता है.
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FIRST PUBLISHED : August 10, 2023, 10:19 IST