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PM Kisan Yojana: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 17वीं किस्त के पैसे, क्या आपको मिलेगा लाभ?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 17th Installment: पीएम किसान सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश के योग्य किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं.

नई दिल्ली:

भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) चला रही है.यह योजना देश भर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. इस योजना के तहत, किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. पीएम किसान सम्मान योजना (PM Kisan Samman Yojana) के तहत यह राशि 2000-2000 रुपए की तीन समान किश्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है.

पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का इंतजार

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अब तक, पीएम किसान योजना की 16 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और किसान 17वीं किस्त (PM KISAN 17th Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान योजना (PM Kisan Yojana 2024) की 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी प्रक्रिया है उसे फटाफट निपटा लें. अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरा करने में चूक जाते हैं तो आपके किस्त के पैसे नहीं आएंगे. क्योंकि केवल योग्य किसानों के खाते में ही किसान निधि (Kisan Nidhi Kist) के पैसे आने वाले हैं. ऐसे में जान लें कि किन किसानों को 17वीं किस्त वंचित होना पड़ा सकता है. 

इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

  • ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन: जिन्होंने ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है और जिनकी भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • एकल लाभार्थी: प्रति परिवार केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा. इसका मतलब है कि पिता और पुत्र में से केवल एक ही व्यक्ति योजना के लिए पात्र होगा.
  • सरकारी नौकरी: यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
  • पेशेवर: यदि परिवार का कोई सदस्य पेशेवर है, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक, या किसी अन्य पेशे में कार्यरत है, तो वे भी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
  • किराये पर खेती: इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा जिनके पास खुद की जमीन है.जो किसान किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर खेती करते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.

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