Rajasthan News: खुशखबरी आ गई, भजनलाल सरकार ने जारी किए दिवाली बोनस के आदेश, समझें पूरा गणित


जयपुर. राजस्‍थान के सरकारी कर्मचारियों को वित्त विभाग से दिवाली बोनस का तोहफा मिल गया है. सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के आदेश जारी हुए हैं. कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनुमोदन किया था. भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली से पूर्व सौगात दे दी है. इससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. वित्त विभाग ने आदेश जारी किए है जिनमें पार्ट टाइम/कैजुअल/दैनिक दिहाड़ी/ संविदा या अनुबंध पर काम कर रहे कर्मी भी पात्र नहीं होंगे. प्रोबेशनर ट्रेनी भी बोनस के पात्र नहीं होंगे. बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 500 करोड़ रुपये होगा.

जानकारी के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका पे लेवल एल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और उससे कम में वेतन ले रहे हों; उन सभी को वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस देने के आदेश हुए हैं. तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7000 रुपये और 31 दिन के माह के आधार पर होगी. यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा, इसके तहत पात्र कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये तदर्थ बोनस देय होगा. इसमें से 75 प्रतिशत राशि नकद और 25 प्रतिशत राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी.

पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी फायदा
बोनस पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी देय होगा. पात्रता की अवधि तय करते समय छुट्टियां गिनी जाएंगी. कर्मी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा अन्य ली छुट्टियां गिनी जाएंगी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या बिना वेतन के अवकाश को पात्रता अवधि से हटाकर गणना होगी. लेकिन तदर्थ बोनस के लिए इसे सर्विस ब्रेक में नहीं गिना जाएगा. यदि कर्मी 31.3.2024 को अवकाश पर है, तो उसके द्वारा लीव से पूर्व अंतिम लिए वेतन आधार पर बोनस की पात्रता देखी जाएगी.

यह भी रखी शर्त, इनको नहीं मिलेगा बोनस
निलंबन के दौरान दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते को परिलब्धियों में नहीं गिना जाएगा. ऐसा निलंबित कर्मी निलंबन अवधि के दौरान देय पूरी परिलब्धियां शुरू होने के साथ बहाल हो, तब ही बोनस का पात्र होगा. 31.3.2024 को कर्मी निलंबित है तो बोनस नहीं मिलेगा. बाद में वह बहाल हो तो निलंबन अवधि के पूरे वेतन की पात्रता होने पर वह बोनस का पात्र हो सकेगा. पुनर्नियुक्त कर्मी की बोनस के लिए पात्रता निर्धारित होगी. उसकी पुनर्नियुक्ति बाद 2023-24 में उसके द्वारा कितनी सेवा दी, उस आधार पर निर्धारित होगी. 31 मार्च 2024 या उससे पूर्व इस्तीफा देने वाले कर्मी बोनस के पात्र नहीं होंगे.

प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा बोनस
2023-2024 में जो कर्मी प्रतिनियुक्ति पर हैं वे बोनस के पात्र होंगे; उनकी अनवरत सेवा और पात्रता के आधार पर बोनस मिलेगा. ऐसे कर्मी जो सरकारी उपक्रमों, सहकारी सोसाइटियों, साहित्य शशि संस्थानों में डेपुटेशन पर हैं और डेपुटेशन भत्ता ले रहे हैं. उन्हें बोनस के बराबर की राशि के अलावा बची राशि सरकारी खाते में जमा करानी होगी. इसके सहित अलग-अलग स्थितियों के बारे में FD ने बोनस की पात्रता संबंधी निर्देश जारी किए हैं.

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