Rampur Court Pronounces 7-year Jail Term For SP Leader Azam Khan – फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस: आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा
यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनकी फैमिली को रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने बुधवार को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई. तीनों ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था.
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फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामुपर के गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. ये मुकदमा दो बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा था. इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया था. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने तीनों को सजा सुनाई.
अब्दुल्ला आजम ने एक बर्थ सर्टिफिकेट 2012 में बनवाया था. 1993 की डेट ऑफ बर्थ का दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ नगर निगम से बनवाया गया था. यह दोनों बर्थ सर्टिफिकेट एक साथ होना 22 वर्ष पहले एक सर्टिफिकेट और 22 साल बाद दूसरा सर्टिफिकेट बनवाया गया. कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी का मामला माना. अभियोजन पक्ष की तरफ से 15 गवाह और 19 बचाव पक्ष की तरफ से दिए गए. अदालत ने पाया कि यह मामला धोखाधड़ी का बनता है. बुधवार को तीनों को सजा हुई. अभी तीनों को जेल लाया जाएगा. इसके बाद तीनों अब तक कितनी सजा काट चुके हैं, उसका कैल्कुलेशन किया जाएगा.