RBI Imposes Rs 20 Lakh Penalty On Manappuram Finance For Non-compliance With Certain Provisions Of The NBFC Norms


RBI की सख्ती, नियमों के उल्लंघन को लेकर इस कंपनी पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

RBI Penalty: आरबीआई इन दिनों बैंकों और फाइनेंस कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी नजर रख रहा है.

नई दिल्ली:

RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने त्रिशूर स्थित एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) पर सख्ती की है. इसके तहत आरबीआई (RBI) ने गोल्ड लोन (Gold Loan) देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि एनबीएफसी (NBFC) के लिए निर्धारित नियमों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर यह कदम उठाया गया है.आरबीआई का कहना है कि यह जुर्माना  रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) के आधार पर लगाया गया है. इसका  ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते सो कई लेना -देना नहीं है.

आरबीआई ने कंपनी की मार्च, 2021 तक वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसका निरीक्षण किया था. इस दौरान पता चला कि मणप्पुरम फाइनेंस ने 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित बकाये को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA)  के रूप में अलग नहीं किया था. केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कार्रवाई कंपनी की ओर से गैरसंतोषजनक जवाब के आधार पर की गई है.

आपको बता दें कि आरबीआई इन दिनों बैंकों और फाइनेंस कंपनियों (Finance Company) द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाया हुआ है. अगर रिजर्व बैंक किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की जांच करता है और इस दौरान कोई खामी पाई जाती है तो उनपर जुर्माना लगाने से लेकर बैन तक लगाता है.


 



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