SBI का रखते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो जान लें जरूरी बातें, 30 सितंबर से बंद हो रही हैं ये सर्विसेज
- SBI New Rules : अब अंतरराष्ट्रीय लेन-देन की सुविधा जारी रखने के लिए बैंक की ओर से जारी नंबर पर भेजना होगा एसएमएस
- आरबीआई की ओर से नियमों में किए गए बदलाव के बाद बैंक ने बदले अपने रूल्स
नई दिल्ली। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कस्टमर हैं और इसका डेबि-क्रेडिट कार्ड (Credit-Debit Cards) इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। क्योंकि एसबीआई ने 30 सितंबर से कुछ सर्विसेस बंद करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से लेकर ट्रांजैक्शन लिमिट आदि शामिल है। बैंक ने ये निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से जारी किए गए नए नियमों के आधार पर लिया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी के लिए करना होगा ये काम
जो एसबीआई ग्राहक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन (International Transaction) से जुड़ी सुविधा का लाभ जारी रखना चाहते हैं अब उन्हें एक निर्धारित नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए उन्हें INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676791 पर भेजनी होगी। आरबीआई के नियमों के तहत किए गए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। ये नियम पहले जनवरी 2020 में लागू होना था, लेकिन कोरोना के लिए इसे मार्च तक के लिए टाल दिया गया। जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया।
दर्ज करानी होगी अलग प्राथमिकताएं
ग्राहक को कब और कौन-सी सुविधा का लाभ चाहिए इसका चुनाव उन्हें खुद ही करना होगा। तभी आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग—अलग प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। नए नियम के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त बैंक ग्राहकों को महज घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देंगे। अगर किसी ग्राहक को विदेशी ट्रांजैक्शन करना है तो इसके लिए उन्हें ये सर्विस अलग से लेनी होगी। ऐसे में बिना जरूरत के वे पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे।
ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव संभव
वैसे तो हर बैंक की ओर से एक दिन में कितना ट्रांजैशन किया जाए इसकी सीमा तय होती है, लेकिन अब ग्राहकों को छूट होगी कि वे अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिये कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट भी बदल सकते हैं।