Supreme Court Actress Rakhi Sawant Did Not Get Anticipatory Bail In The Case Of Leaking Video Adil Durrani – अभिनेत्री राखी सावंत को SC से लगा झटका, ‘वीडियो लीक’ करने के मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत


अभिनेत्री राखी सावंत को SC से लगा झटका, ‘वीडियो लीक’ करने के मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट भी राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में राखी सावंत को निचली अदालत में सरेंडर करने को भी कहा है. राखी पर अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है.

यह भी पढ़ें

दरअसल आदिल दुर्रानी ने अश्लील वीडियो लीक करने के मामले मे राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है. 

अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अभिनेत्री द्वारा कथित रूप से ‘‘प्रसारित या प्रकाशित” सामग्री न केवल ‘‘अश्लील है बल्कि पूरी तरह यौन सामग्री है.”तथ्यों, आरोपों और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद (अदालत इस राय पर पहुंची है कि) यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.”

गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में सावंत ने कहा था कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. सावंत ने कहा था कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने वकील अली कासिफ खान देशमुख के मार्फत जमानत याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें-  सिंगापुर के बाद अब हांगकांग में भी एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर बैन

Video : Varanasi से चुनावी मैदान में PM Modi, पौराणिकता के संगम वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट | Election 2024



Source link

x