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भरत चौबे. सीतामढ़ी शहर के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना! अगर आपने अभी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो 30 सितंबर तक जमा कर दें वरना आपको महंगा पड़ सकता है. 30 सितंबर के बाद, आपको राशि के अनुसार डेढ़ प्रतिशत का पेनल्टी लगेगी. नगर निगम ने होल्डिंग सर्वे और होल्डिंग टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी स्पैरो नामक आउटसोर्सिंग कंपनी को दी है, जिसके बाद होल्डिंग टैक्स की वसूली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड वसूली हुई थी और इस वित्तीय वर्ष भी नगर निगम को होल्डिंग टैक्स का संतोषजनक कलेक्शन हुआ है.
हालांकि, 9600 घरों में से अभी भी 4 करोड़ से अधिक बकाया है. वित्तीय साल 2024-2025 में होल्डिंग टैक्स के रूप में करीब 7900 घरों से करीब दो करोड़ 86 लाख रुपये की वसूली हुई है. सितंबर के महीने में अभी तक होल्डिंग टैक्स के रूप में करीब 400 घरों से 13.50 कलेक्शन का काम काफी सुस्त रहा है. शहर के बहुत कम मकान मालिकों द्वारा स्व-कर निर्धारण करवाया गया था और काफी कम संख्या में लोग टैक्स अदा करते थे.
9600 घर का बाकी है टैक्स
अधिकांश मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे से बाहर थे. जो मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में आते भी थे, उनमें से कई मकान मालिक या संस्थान के द्वारा दशकों से होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया गया था और उन पर करोड़ों रुपये बकाया थे. इनमें ज्यादातर सरकारी संस्थान थे. कुछ निजी मकान मालिक भी इन बकायेदारों में शामिल थे. हालांकि, अभी भी शहर के करीब 9600 ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्होंने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाया है.
30 सितंबर तक टैक्स अदा करने पर नहीं लगेगा दंड
इस संबंध में नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि उन मकान मालिकों, जिन पर होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है, उनसे अपील की है कि वित्तीय साल 2024-2025 का बकाया होल्डिंग टैक्स वे यदि 30 सितंबर तक या इससे पहले अदा कर देते हैं, तो उन्हें कोई दंड नहीं लगेगा. यदि इस महीने टैक्स अदा नहीं करते हैं, तो अगले माह यानी अक्टूबर से 1.5% दंड के साथ टैक्स चुकाना होगा. अतः दंड से बचने के लिए आगामी 30 सितंबर तक बकाया भुगतान करें. होल्डिंग टैक्स का करीब चार करोड़ 20 लाख रुपये बकाया है.
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FIRST PUBLISHED : September 14, 2024, 12:01 IST