UCC Uniform Civil Code of Uttarakhand Act on breakup in live in relationship
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की. इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां UCC लागू कर दिया गया है.
यूसीसी के तहत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवाओं के लिए भी नियम बनाए गए हैं. युवाओं को अपने लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी.
इसके लिए यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पर आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस की जानकारी दे सकते हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स की फोटो व अन्य डॉक्यूमेंट देने होंगे.
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स से होने वाले बच्चे को भी वैध माना जाएगा और उसे सभी तरह के अधिकार मिलेंगे.
अब सवाल यह है कि अगर लिव-इन में रहते हुए कपल्स के बीच ब्रेक अप हो गया, तब भी क्या उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी. यूसीसी में इसके लिए क्या प्रावधान है?
यूसीसी के प्रावधान के तहत कपल्स के बीच ब्रेकअप होने की भी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी. अगर रिलेशनशिप में रहने के दौरान कपल्स का बच्चा होता है, तो महिला गुजारा-भत्ता की मांग कर सकती है.
Published at : 27 Jan 2025 03:18 PM (IST)