UCC Uniform Civil Code People from other states working in Uttarakhand have to take live in relation certificate
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UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू कर दिया गया है. इसके लागू होते ही सभी धर्मों व जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है. यूसीसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा नजर जिस पर है तो वह है लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए तय किए गए नियम.
दरअसल, उत्तराखंड में लिव-इन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा न करने पर सजा व जुर्माने तक का प्रावधान है. अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में जॉब कर रहे दूसरे राज्य के नागरिकों को भी लिव-इन रिलेशन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा? क्या वह भी सजा के दायरे में आएंगे.
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पहले जान लीजिए नियम?
उत्तराखंड में लागू हुए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) में किए गए प्रावधान के तहत कपल्स को UCC पोर्टल पर अपने लिव-इन स्टेटस की जानकारी देनी होगी. रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा. यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. वहीं, अगर कपल्स की उम्र 21 साल से कम उम्र है तो उनके माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर रह रहा है और वह लिव-इन रिलेशन में हैं तो वह भी अपने जिले में इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसके लिए यूसीसी पोर्टल पर प्रावधान किया गया है. इसी तरह समान नागरिक संहिता के अन्य प्रावधान भी उत्तराखंड के सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहें वह राज्य से बाहर ही क्यों न रह रहे हों.
दूसरे राज्य के नागरिकों के लिए नियम?
उत्तराखंड में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल लॉ में राज्य में रह रहे दूसरे राज्य के नागरिकों को लेकर नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं. हालांकि, लिव-इन रिलेशन जैसे मामलों में उन्हें कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए उन्हें भी यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. हालांकि, इसको लेकर जल्द ही नियम स्पष्ट हो सकते हैं.
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