UP News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करनी है बिटिया की शादी? ऐसे करें अप्लाई, नोट करें जरूरी डिटेल
Rae Bareli: प्रदेश सरकार ने गरीब और निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है. खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी) के लोग अपनी कन्याओं के विवाह के लिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
क्या है पात्रता
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराना चाह रहा है उसके लिए ये पात्रताएं पूरी करना जरूरी है. वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदन में बेटी की उम्र शादी की तिथि तक 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए. वहीं पुरुष वर्ग के लिए एज 21 साल पूरी होनी जरूरी है. इसकी पुष्टि के लिए स्कूल के शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, या आधार कार्ड में से कुछ लगाना होगा.
साथ ही, इस योजना में शामिल होने वाली कन्या का अविवाहित होना चाहिए या वह विधवा, परित्यक्यता (जिसे पति ने छोड़ दिया हो) अथवा तलाकशुदा हो, और उसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो और पुनर्विवाह किया जाना हो. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन लगाना होगा, ये अनिवार्य है.
इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन
लोकल 18 से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया की प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह इस योजना के तहत कराना चाह रहे हों, वे विभाग की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
पात्र कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं. ये भी जान लें कि आवेदक के परिवार की सालाना वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया की शुभ लग्न मुहूर्त के अनुसार सामूहिक विवाह समारोह आगामी 12 , 28 और 25 नवंबर को जिले के विभिन्न विकासखंड में आयोजित किए जाएंगे. समय के पहले अप्लाई कर दें.
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FIRST PUBLISHED : October 22, 2024, 13:02 IST