UPHESC : 22 अभ्यर्थियों को डिग्री कॉलेज शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की हाईकोर्ट से अनुमति

UPHESC : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में अध्यापक के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में 22 ऐसे अभ्यर्थियों को बैठने देने की अनुमति देने का निर्देश दिया है, जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं। यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें अंतरिम संरक्षण देकर परीक्षा में बैठाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने जिन्हें अनुमति दी है वही भर्ती परीक्षा में बैठेंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रदीप कुमार मौर्य व 31 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। आयोग की भर्ती परीक्षा 30 अक्तूबर,13 नवंबर व 28 नवंबर 2021 को है।

याचिका पर अधिवक्ता संजय सिंह व‌ शिवम सिंह ने बहस की। अधिवक्ता द्वय का कहना था कि आयोग ने 26 अक्तूबर 2021 को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया। हजारों अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिल सका। 31 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने स्वीकार किया कि 22 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने देने की अनुमति दे दी गई है। शेष अभ्यर्थियों के आवेदन तैयार किए गए हैं। जबकि याचियों अधिवक्ता ने कहा कि आवेदन तैयार नहीं किए गए हैं, जिससे समय की कमी के कारण दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि जिनके आवेदन कोर्ट में नहीं है उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

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